कोचिंग संस्थान में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर लगी रोक, गाइडलाइन जारी

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मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कोचिंग संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार के गाइडलाइन को लागू कर दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कोचिंग संस्थाओं में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक लगा दिया था। इसके तहत कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दे सकता है। उसी गाइडलाइन को अब मप्र शासन भी प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थाओं में लागू करने का फैसला लिया है।
मप्र शासन द्वारा इस आदेश को लेकर बकायदा मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसके बाद कोचिंग संस्थाओं को मसौदा के बारे में बताया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से कोचिंग संस्थाओं के द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर भी सख्त कार्रवाई की गई है। अब प्रदेश में कोचिंग संचालक विद्यार्थियों से मनमानी ढ़ंग से फीस नहीं ले सकेंगे। वहीं अगर कोचिंग संस्थान मनमानी तरीके से फीस वसूलती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगा। इसके अलावा कोचिंग संस्थान के लाइसेंस को भी रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
पिछले दिनों लगातार विद्यार्थियों के आत्महत्या की खबरें आ रही थी। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बीते दिनों कोचिंग संस्थान में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। वहीं केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक अब मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के अंतर्गत इस गाइलडलाइन लागू कर दिया है।