सचिव ग्राम पंचायत और रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्‍त, ...13 घरेलू गैस सिलेण्‍डर किये जप्‍त, ...07 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

गुना। गुना जिला आपूर्ति अधिकारी गुना द्वारा जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्‍यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल में कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीम‍ती इंदू शर्मा, कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष चतुर्वेदी एवं कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती वर्षा बडोनिया की संयुक्‍त टीम द्वारा विभिन्‍न प्रतिष्‍ठानों का आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
जांच दौरान भूमिका रेस्‍टोरेंट नानाखेडी मंडी से 03 घरेलू गैस सिलेंडर, वैशाली रेस्‍टोरेंट नानाखेडी मंडी से 02 घरेलू गैस सिलेंडर, लक्ष्‍मी होटल नानाखेडी मंडी से 01 घरेलू गैस सिलेंडर, अग्रवाल मिष्‍ठान भण्‍डार नानाखेडी मंडी से 01 घरेलू गैस सिलेंडर, अग्रवाल मिष्‍ठान भण्‍डार जगदीश कॉलोनी से 03 घरेलू गैस सिलेंडर, नंदनी दूध डेयरी शीतला मंदिर के पास से 01 घरेलू गैस सिलेंडर, रिंकू डेयरी शीतला मंदिर के पास से 01 घरेलू गैस सिलेंडर, सुनील चाय वाला नानाखेडी़ मंडी से 01 घरेलू गैस सिलेंडर, कुल 13 गैस सिलेंडर जप्‍त किये गये। जांच प्रतिवेदन कलेक्‍टर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
-------------------------------
07 आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी
गुना। कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह ने 07 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के अंतर्गत
2 अपराधी को 1 वर्ष के लिये तथा 5 अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गये हैं। पुलिस अधीक्षक गुना से प्राप्त
प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए उक्‍त आदेश जारी किए गए हैं।     
कलेक्‍टर ने आदतन अपराधी बब्‍लू सूखा उर्फ रोहित सोलंकी निवासी गुलाबगंज गुना थाना कैंट एवं जावेद खां मेवाती पुत्र अब्‍दुल लतीफ खां निवासी कालापाठा गुना थाना कैंट को 01 वर्ष के लिये तथा मनीष उर्फ मानसिंह जाट पुत्र राजेन्‍द्र जाट निवासी राधा कॉलोनी गुना, अतुल जाट पुत्र राजेन्‍द्र जाट निवासी राधा कॉलोनी थाना कोतवाली गुना, रवि नरवरिया पुत्र पदम सिंह निवासी सीताराम कॉलोनी थाना कैंट, रितिक श्रीवास्‍तव उर्फ राजा पुत्र अनिल श्रीवास्‍तव निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी गुना कोतवाली गुना एवं राजू यादव पुत्र उम्‍मेद सिंह निवासी पिपरोद केशराज थाना कैंट को 06 माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये गये हैं।

----------------------------
रोजगार सहायक की संविदा सेवाएं तत्‍काल प्रभाव से समाप्‍त
गुना। गुना अति. जिला कार्यक्रम समन्‍वयक एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक द्वारा वास्‍तविक हितग्राही को भुगतान न करते हुए उनके स्‍थान पर अन्‍य व्‍यक्तियों के जॉब कार्ड में डिमाण्‍ड डालकर भुगतान करने के प्रकरण में उम्‍मेद सिंह प्रजापति ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत लोंडेरा जनपद पंचायत बमोरी की संविदा सेवाएं तत्‍काल प्रभाव से समाप्‍त करने के आदेश जारी‍ किये गये हैं।
श्री उम्‍मेदसिंह प्रजापति, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत लोंडेरा, जनपद पंचायत बमोरी के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के खाते से राशि निकाल कर अन्‍य व्‍यक्ति के खाते में डाले जाने की शिकायत जनसुनवाई में की गई थी। उक्‍त शिकायत की जॉंच मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बमोरी द्वारा कराई गई। जॉंच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उम्‍मेदसिंह प्रजापति के द्वारा ग्राम पंचायत लोंडेरा के प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की अवैध तरीके से राशि निकाली जा रही है।
ग्राम रोजगार सहायकउम्मेद सिंह प्रजापति के द्वारा पूर्व में भी प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के अलावा ग्राम पंचायत के अन्य हितग्राहियों एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम से मजदूरी की राशि डाली गयी थी जिस पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई थी। उम्मेद सिंह प्रजापति को बार-बार समझाने के उपरांत भी इस तरह का कृत्य बार-बार किया गया। शिकायत सत्‍य पाई गई।
पुनरावृत्ति करने का आरोप सिद्ध पाये जाने पर उम्‍मेदसिंह प्रजापति, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत लोंडेरा, जनपद पंचायत बमोरी की संविदा सेवाऐं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश अति. जिला कार्यक्रम समन्‍वयक एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं।
---------------------------
सचिव ग्राम पंचायत पगारा की सेवाएं तत्‍काल प्रभाव से समाप्‍त
गुना। गुना मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक द्वारा जांच प्रतिवेदन में वित्‍तीय अनियमितता संबंधी आरोप सिद्ध पाये जाने पर सचिव ग्राम पंचायत पगारा जनपद पंचायत गुना संतोष सिंह रघुवंशी की सेवाएं तत्‍काल प्रभाव से समाप्‍त करने के आदेश जारी किये गये हैं।
सचिव ग्राम पंचायत पगारा जनपद पंचायत गुना संतोष सिंह रघुवंशी को निर्वाचन कार्य में लापरवाही किये जाने के फलस्‍वरूप मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना द्वारा निलंबित किया गया था। सचिव श्री रघुवंशी के निलंबन होने के उपरांत इनके विरूद्ध अन्‍य प्रकरण में राशि आहरण कर कार्य नही कराये जाने संबंधित तथ्‍य संज्ञान में आने पर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना द्वारा उक्‍त आरोप को जोड़ते हुए अपने पत्र द्वारा सचिव श्री रघुवंशी के विरूद्ध किये जाने वाले आरोप-अभियोग प्रस्‍तुत किये गये थे।
जिसके अनुसार सचिव संतोष रघुवंशी द्वारा राशि आहरण की स्‍वीकृति की गई एवं सामान क्रय किया जाना स्‍वीकार किया गया परंतु सीसी खरंजा और नाली निर्माण भोलेनाथ मंदिर से भजन प्रजापति के घर तक ग्राम पगारा के निर्माण कार्य की मूल्‍यांकन रिपोर्ट पूर्णत: प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका आदि प्रस्‍तुत नही की गई। गिट्टी, बजरी, सीमेंट आदि तत्‍कालीन सरपंच अनिल कुमार शर्मा की अभिरक्षा में दिये जाने संबंधी कोई रसीद या लिखा-पढ़ी जांच में प्राप्‍त नही हुई और न ही सचिव श्री रघुवंशी कुल राशि 3 लाख 96 हजार 50 रूपये के संबंध में अन्‍य कोई कार्य कराये जाने के साक्ष्‍य पेश कर सके।
जांच उपरांत श्री रघुवंशी के विरूद्ध वित्तीय अनियमित्ता संबंधित आरोप सिद्ध पाया गया। पूर्व में श्री रघुवंशी के विरूद्ध वित्तीय अनियमित्ता संबंधित आरोप सिद्ध होने पर उन्‍हें लघु शास्ति से दण्डित कर अपनी कार्य पद्धति में सुधार का अवसर प्रदान किया गया था किन्तु, उनके द्वारा अपने कार्य पद्धति में सुधार नहीं किया जाकर पुनः वित्तीय अनियमित्ता की पुनरावृत्ति की गई।
मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा वित्तीय अनियमित्ता संबंधित आरोप सिद्ध होने पर संतोष सिंह रघुवंशी, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत पगारा, जनपद पंचायत गुना की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गुना को उपरोक्तानुसार अवचार एवं कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के कारण पंचायत के धन में हुई हानि की वसूली के लिये प्रकरण तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को 07 दिवस में भेजने के लिए निर्देशित किया गया है।