गुना। गुना जिले के न्यायालय ने अपहरण और बलात्कार के एक मामले में आरोपी प्रदीप को 20 साल की सजा और अर्थदण्ड से दंडित किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री की माता ने दिनांक 19 जून 2023 को थाना बजरंगगढ़ में मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 18 जून 2023 के रात करीब 10-11:00 बजे की बात होगी, तब सभी लोग घर पर खाना खाकर सो गए थे। सुबह 4:00 बजे उठकर उसने देखा तो उसकी लड़की अभियोक्त्री जिसकी उम्र करीब 17 साल की है।
उसे शक है की माता मोहल्ला बजरंगगढ़ का प्रदीप अहिरवार पुत्र पहलवान अहिरवार निवासी माता मोहल्ला थाना बजरंगगढ़ जिला गुना उसकी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया। अभियोक्त्री की मां की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया उसने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ उनारसी ले गया था तथा वहां पर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय सुश्री लीला लोधी सप्तम अपर सत्र न्यायधीश पोस्को एक्ट, ने आरोपी को धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 अर्थदंड और 5/6 पोस्को एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया।