गुना। गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में एक लड़की को भगाने के मामले में हुए घटनाक्रम में हुई एक हत्या के आरोप में पांच लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। इस मामले में न्यायालय ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा व तीन लोगों को दोष मुक्त किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया कि फरियादी सोनू ने इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई की 10 अक्टूबर 2021 की रात्रि करीब 9:00 बजे वह अपनी बुआ अमर बाई ओझा के घर पठार मोहल्ला आरोन आया था। बुआ उसे खाना खिलाकर अंदर वाले कमरे में चली गई थी। वह बाहर वाले कमरे में लेट गया तभी करीब रात्रि 11:45 बजे जिस कमरे में सो रहा था उसे कमरे का लोहे वाला गेट किसी ने खटखटाया उसने नहीं खोला तभी दूसरे प्लाई के गेट में धक्का मारा तो गेट टूट गया उसी से दो आदमी कल्ला व लालू ओझा निवासी धमनार के जिनकी बहन संगीता को उसकी बुआ अमर बाई का लड़का गोलू आज शाम को भगा कर लाया है। सीधे कमर में घुस आए और कल्ला ने उसमें धक्का मार दिया वह गिर गया जिससे उसके बाएं हाथ में व पेट में मूंदी चोट आई तथा लालू ने लकड़ी मेरी जो उसके सिर में पीछे लगी, मूंदी चोट आई तभी वह अपनी पहचान के कन्हैया चौरसिया को फोन लगाने लगा तो कल्ला ने उसका मोबाइल छीन लिया उसकी बुआ अमरबाई डर के कारण छत पर जीना से ऊपर चली गई तो वह दोनों पीछा करते हुए छत पर चले गए।
वह दोनों बुआ से कह रहे थे कि उनकी बहन संगीता कहां है बता, कल्ला ने छत पर रखी खटिया की पाटी उठाकर बुआ अमर बाई के सिर में मारी बुआ वही औंधे मुंह गिर पड़ी, और खत्म हो गई।
इन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन लगा दिया तो मौके पर पुलिस भी आ गई, कल्ला उसका एंड्रॉयड सैमसंग कंपनी का मोबाइल छीन कर ले गया। प्रकरण थाना आरोन में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने आरोपीगण दीपक उर्फ कल्ला ओझा और लालू ओझा को धारा 302/34, 323/34 450,460,394 भादवी में आजीवन कारावास एवं 18000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
उल्लेखनीय की इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपी बनाए थे, जिनमें से तीन आरोपी राजेश ओझा, बलराम ओझा और विपिन ओझा को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है।