चलती ट्रेन से वेंडर ने युवक को धक्का दिया,पैर की 3 उंगलियां कटी, ...धारा 144 :प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, ...खाद दुकानो का निरीक्षण : मेसर्स डोली, अजय चौकसे,प्रियंका ट्रेडर्स को नोटिस जारी

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

गुना। रूठियाई रेलवे स्टेशन के आउटर पर चलती ट्रेन से एक यात्री को पानी और समोसा बेचने वाले वेंडर ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया, इससे ट्रेन की चपेट में आने से युवक के एक पैर के तीन उंगलियां कट गईं। इसके बाद यात्री को उसी ट्रेन से गुना स्टेशन लाया गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
रविवार को दीपक बागड़ी पुत्र अर्जुन बागड़ी कोटा (राजस्थान) से अपने रिश्तेदारों के साथ मुंगावली जा रहा था। दोपहर 12.30 बजे ट्रेन रूठियाई स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के अंदर वेंडर से दीपक की बहन की बहस हो गई। बीच-बचाब करने दीपक आया तब तक ट्रेन चल चुकी थी। बहस बढ़ने पर दीपक को वेंडर ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिरकर ट्रेन की चपेट में आ गया। उसके पैरो में चोट आई है और एक पैर की तीन उंगलियां कट गईं।
घायल दीपक को इसके बाद लोगों ने उसी ट्रेन से गुना लाकर जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। दीपक ने बताया कि उसकी बहन की समोसा बेचने वाले वेंडर से बहस हो गई। दीपक ने बोला कि क्या हुआ ? तो वह अकड़ने लगा और बोला तू कौन होता है बीच में बोलने वाला, इस पर दीपक ने कहा कि मैं भाई हूं, तो झगड़ा करते हुए ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया। युवक अपनी बहन के साथ राजस्थान के कोटा से मुंगावली जा रहा था।
--------------------------------
धारा 144 :प्रतिबंधात्मक आदेश 04 जून प्रात: 06:00 बजे से मतगणना समाप्ति तक जारी
गुना। गुना लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिये मतगणना दिनांक 04 जून 2024 को शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर क्षेत्र में कराई जाना है, मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने के लिये दिनांक 04 जून 2024 को प्रातः 06:00 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये हैं।
जारी आदेश अनुसार शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर के 100 मीटर तक के क्षेत्र (पी.जी. कॉलेज रोड पर डॉ. अम्बेडकर चौराहा के पास से आकाशवाणी केन्द्र के आगे पी.जी. कॉलेज की ओर तक) में वाहनों (शासकीय वाहनों को छोड़कर) के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुये निषेधित क्षेत्र घोषित किया गया है। मतगणना स्थल शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अभ्यर्थी और उनके गणना एजेन्ट विहित प्रवेश पत्र पर ही प्रवेश कर सकेंगे। शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर के 100 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होगे और न ही आवाजाही करेंगे।
शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रतिबंधित सामान जैसे- इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ियॉ, ब्लूटूथ डिवाइस, हेड फोन, पेन/बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शासकीय पी.जी. कॉलेज गुना परिसर या मतगणना भवन में धूम्रपान (बीड़ी, सिगरेट एवं पान तम्बाकू) माचिस, लाईटर, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इत्यादि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश का उल्‍लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्‍त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।
----------------------------
खाद दुकानो का निरीक्षण : मेसर्स डोली, अजय चौकसे,प्रियंका ट्रेडर्स को नोटिस जारी
गुना। गुना कलेक्टर डॉ. सतेंद्र सिंह के निर्देशन में मार्कफेड के डबल लॉक केन्द्र नानाखेड़ी मंडी गुना एवं डबल लॉक केन्द्र बाघेरी (बमौरी), आरोन, राघौगढ़, मधुसूदनगढ़, कुंभराज, बीनागंज का निरीक्षण कृषि, राजस्व एवं सहकारिता विभाग के संयुक्त दलो द्वारा किया गया है। डबल लॉक केन्द्र बाघेरी पर उर्वरको का वितरण अधिकारियों के समक्ष में कराया गया है।
जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल द्वारा बमौरी के निजी उर्वरक विक्रेताओ मेसर्स डोली ट्रेडर्स, मेसर्स अजय चौकसे तथा मेसर्स प्रियंका ट्रेडर्स के प्रतिष्ठानो का निरीक्षण किया। खाद वितरण में अनियमितताऐं पाई जाने पर संबंधितो को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है।
कलेक्टर डॉ. सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिले के सभी शासकीय एवं निजी विक्रेताओ के प्रतिष्ठानो का निरंतर निरीक्षण किया जावें एवं कृषि अधिकारियों की उपस्थिति में ही किसानो का खाद का वितरण कराया जाय। अधिक दामो पर उर्वरक विक्रय करने एवं अन्य अनियमितताऐं पाई जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेताओ के विरूद्ध कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही की जावें।