ईद से पहले कुर्बानी के दो बकरे चोरी, ...जप्‍त वाहन ट्रक को किया राजसात, ...शासकीय भूमि से हटाया अतिक्रमण, ...04 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

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गुना। गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अजीबोगरीब चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में आरोपी चोरों ने फरियादी की धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाई और घर के अंदर बंद दो कुर्बानी के बकरों को एक बकरी के साथ चोरी करके ले गए । यह पूरा मामला ईद के त्योहार से 7 दिन पहले घटित हुआ, अब फरियादी परेशान है कि आखिर कुर्बानी के बकरे कहां से लाऊं? पुलिस ने इस मामले में मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है।
फरियादी मुसरफ अली पुत्र मुमताज अली उम्र 52 साल निवासी खुटियावद ने रिपोर्ट किया कि दिनांक 10.06.24 के रात को रोजाना की तरफ मेने अपने मकान मे बकरियाँ बंद कर दी थी और हम लोग खाना खा पीकर सो गए थे । सुबह करीब 06.00 बजे जब हम उठे तो मेरे भाई भूरा ने आकर बताया कि तुम्हारे बकरियो बाले कमरे का ताला टूटा पडा हुआ है। जब मै भूरा के साथ बकरी बाले कमरे पर पहुँचा जाकर देखा तो कमरे का ताला टूटा पडा था, अंदर जाकर देखा तो उसमे दो बकरे सफेद कलर के (कुर्वानी के) जिनके गले मे पट्टा बंधा हुआ है एवं सींग दोनो के फैले हुए है जो करीब 1-1 साल के है एवं एक बकरी दो साल की बिना सींग की जिसके गले मे पट्टा बंधा हुआ है मौके पर नही थे कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि मे ताला तोडकर कमरे के अंदर से चोरी कर चुरा ले गया है ।
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जप्‍त वाहन ट्रक को किया राजसात
गुना। कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा अवैध मदिरा का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर जप्‍त वाहन ट्रक को शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किए गये हैं।  
जारी आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक जिला गुना से प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर वाहन ट्रक क्रमांक एमएच 11 सीएच 8943 से 972 लीटर अवैध मदिरा का
परिवहन करते पाये जाने पर थाना कोतवाली गुना में प्रकरण दर्ज किया गया। संपूर्ण प्रकरण्‍ में कलेक्‍टर द्वारा आदेश जारी कर जप्‍त वाहन ट्रक क्रमांक
एमएच 11 सीएच 8943 व मदिरा 972 लीटर को म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47(2) के तहत शासन पक्ष में राजसात/ अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी गुना को अन्‍यथा आदेश नही होने की स्थिति में राजसात वाहन की सार्वजनिक नीलामी कराई जाकर प्राप्‍त राशि शासकीय मद में जमा कराने एवं राजसात मदिरा/ शराब का विनिष्टिकरण नियमानुसार करने के निर्देशित किया गया है।
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ग्राम विनायकखेड़ी की शासकीय भूमि से हटाया अतिक्रमण, ...04 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
गुना। गुना कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह के निर्देशन में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जिले में सतत जारी हैं ।
तहसीलदार गुना नगर जी.एस. बैरवा ने बताया कि आज तहसील गुना नगर के ग्राम विनायक खेड़ी की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 174/2 रकबा 0
.418,174/3 रकबा 0.209, 174/ 4 रकबा 0.418 कुल रकबा 1.045 मरघट शाला के लिए आरक्षित भूमि पर देवेंद्रसिंह पुत्र रामसिंह यादव, बलराम पुत्र रामप्रसाद,
मुन्नालाल पुत्र रामप्रसाद कुशवाहा द्वारा अवैध अतिक्रमण कर रखा था। अवैध अतिक्रमण के कारण ग्राम पंचायत बाउंड्रीवाल का निर्माण नहीं कर पा रही थी
जिसे आज राजस्व दल द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को भूमि से बेदखल कर मुक्तिधाम की भूमि के चारों ओर जेसीबी से नाली खुदवाई गई है।
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04 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
गुना। कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह ने 04 आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के अंतर्गत 2 अपराधी को एक वर्ष के लिये तथा 2 अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गये हैं। पुलिस अधीक्षक गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को देखते हुए उक्‍त आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सिंह ने आदतन अपराधी हरवीर सिंह यादव पुत्र दौलत सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम बादली थाना बजरंगगढ एवं उदयभान
सिंह यादव पुत्र बाबूलाल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम ओखरीखेड़ा थाना बजरंगगढ को एक वर्ष के लिये तथा सुरेश मीना पुत्र निरंजनसिंह मीना उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम गुडईमार थाना जामनेर एवं मनोज मीना पुत्र प्रेमनारायण मीना उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम धपरियाई थाना जामनेर को छ: माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये गये हैं।