हत्या के मामले में 02 लोगों को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

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गुना। सहायक मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 26/11/2021 को फरियादी पीतम ने घटनास्थल बरोदिया  सुमरदा कच्चा आम रोड ग्राम बरोदिया पर रिपोर्ट की कि वह और उसके पिता लितरू एक ही घर में ग्राम बरोदिया में शामिल रहते हैं उसका पिता लितरू एवं सरपंच मुरारी धाकड़ तथा गांव के और लोगो की भेसें चराने आसपास के जंगल में मजदूरी पर काफी समय से जाता है। 
दिनांक 25/11/2021 की सुबह करीब 9:00 बजे लितरु भैंसे चराने जंगल तरफ गया था साथ में उसके गांव के कल्याण सहरिया और गनपत सहरिया भी भैंसे चराने गए थे। उसका पिता भैंसे चराकर रोज शाम को 5-6 बजे तक वापस घर आ जाता था, लेकिन उसके पिता लितरू घर पर वापस नहीं आये। तब आसपास तलाश किया तो कोई पता नहीं चला। सुबह करीब 10:00 बजे उसे मुरारी के लड़के रामलखन ने बताया कि सुमरदा रोड पर लितरू सहरिया के मरे पड़े होने की सूचना मिली तब वह और गांव के अन्य लोग वहां पर पहुंचे तो सुमरदा कच्चे रोड पर जंगल में उसके पिता लितरू की लाश पड़ी मिली जिसकी गर्दन व गले में गहरा घाव होकर आसपास काफी खून पड़ा था। 
उक्‍त आशय की रिपोर्ट पर से थाना बमोरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । प्रकरण में आरोपीगण ने मृतक लितरु को इसलिए मार डाला क्योंकि मृतक समाज मे झगड़े सुलझाने का काम करता था। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से के जी राठौर एडीपीओ गुना द्वारा पैरवी की। न्यायालय ने आरोपीगण गनपत पुत्र जसुआ सहरिया एवं कल्‍याण पुत्र मांगया सहरिया ग्राम बरोदिया, थाना बमोरी जिला गुना को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 5-5 हज़ार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।