बजरंगगढ़ पुलिस ने किया 02 चोरी का खुलाशा, ...कृषि उप संचालक अशोक उपाध्याय पर मामला दर्ज, ...सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में परिवर्तन, ...डी.ए.पी. 300 बैग ट्रैक्टर सहित जब्त, उर्वरक पंजीयन निरस्त

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गुना। गुना जिले के बजरंगगढ़ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रूहिल शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी डांग स्‍कूल से हुई चोरी सहित ग्राम बरखेडा गिर्द में सोने के जेबर व नगदी चोरी का खुलाशा किया है ।
प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, ग्राम देवरी डांग के सरकारी स्‍कूल के शिक्षक बुन्‍देल सिंह धाकड़ द्वारा बजरंगगढ़ थाने पर रिपोर्ट करते हुए बताया था कि दिनांक 29-30 मई 2024 की रात में कोई अज्ञात चोर ग्राम देवरी डांग स्‍कूल के ताले तोड़कर स्‍कूल से पंखा, टेबिल, कुर्सी, जर्मन के भगोने, थालियां, बाल्‍टी, फर्स आदि सामान चोरी कर ले गया है । जिस पर से बजरंगगढ़ थाने में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 78/24 धारा 457, 380 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था ।
इसी प्रकार फरियादी रघुवीर सिंह पुत्र पर्वत सिंह धाकड़ निवासी ग्राम बरखेड़ा गिर्द द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि दिनांक 09-10 जून 2024 की रात में कोई अज्ञात चोर उसके घर में घुसकर सोने का एक हार, सोने का एक मंगलसूत्र, सोने की एक अंगूठी व नगदी 25000 रूपये चोरी कर ले गया है । जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 116/24 धारा 457, 380 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था ।
बजरंगगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर संदेही आरोपी शिवराज पुत्र प्रकाश अहिरवार उम्र 27 साल एवं प्रदुमन पुत्र सबदल अहिरवार उम्र 19 साल निवासीगण ग्राम बरखेड़ा गिर्द थाना बजरंगगढ़ जिला गुना को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्‍त दोंनो चोरियां करना स्‍वीकार किया । पुलिस द्वारा आरोपियों की निशादेही से अप.क्र. 116/24 में सोने का एक हार, सोने का एक मंगलसूत्र, सोने की एक अंगूठी तथा अप.क्र. 78/24 में एक पंखा, तीन कुर्सी, दो वाल्‍टी व एक फर्स बरामद कर आरोपियों को न्‍यायालय पेश किया गया, जहां से उन्‍हें जेल भेज दिया है ।
बजरंगगढ़ थाना पुलिस की इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक रूहिल शर्मा, सउनि लाखन सिंह रघुवंशी, प्रधान आरक्षक लक्ष्‍मीनारायण धाकड़, आरक्षक देव सिंह, आरक्षक महेश बंजारा एवं आरक्षक चालक अभिराज की महत्‍वपूर्ण भूमिका रही है ।
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कृषि उप संचालक अशोक उपाध्याय पर धारा 505 का मामला दर्ज
गुना। गुना चांचौड़ा की भाजपा विधायक प्रियंका मीना के देवर अनिरुद्ध मीना पर कृषि उप संचालक अशोक उपाध्याय की शिकायत पर प्रकरण दर्ज होने के बाद गत दिवस अनिरुद्ध की शिकायत पर अशोक उपाध्याय के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
अनिरुद्ध ने चांचौड़ा थाने में इसके लिए आवेदन दिया था। इसमें बताया कि कृषि अधिकारी अशोक उपाध्याय द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखने वाले व्यक्तियों के साथ षडयंत्र रचने के साथ असत्य कलंककारी वक्तव्य प्रसारित किया।
जबकि निरंतर क्षेत्र में खाद की किल्लत से संबंधित समस्याओं को लेकर विधायक कार्यालय में कृषि अधिकारी अशोक उपाध्याय से चर्चा हुई थी, जिसमें उनसे इस समस्या के निराकरण के लिए निवेदन किया था। लेकिन उनके द्वारा अभद्रता की गई और कहा कि क्षेत्र में खाद के लिए जिला प्रशासन और शासन जिम्मेदार है, मुझे मेरे ढंग से काम करने दीजिए। इस बीच उनसे कहासुनी हुई थी।
अनिरुद्ध मीना ने आरोप लगाया कि उप संचालक ने उनसे कहा कि बाकी नेताओं की तरह आपको नेतागिरी नहीं आती, बाकी नेताओं को मैं पैसे देता हूं। एक-दो लाख आप भी ले लीजिए। जिस पर यह जानकारी लिखित में देने की बात पर वह भड़क गए।
अनिरुद्ध का कहना है कि कृषि उप संचालक अशोक उपाध्याय के वक्तव्य से सार्वजनिक मार्गों पर निकलने पर सर्वसाधारण व्यक्तियों ने मुझे देखते ही अपना मुंह पलट लिया और अत्यधिक घृणित छवि बनाकर आपस में एक-दूसरे से फुसफुसाने लगे। मामले में पुलिस ने अशोक उपाध्याय के खिलाफ धारा 505 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
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सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में परिवर्तन, ...डी.ए.पी. 300 बैग ट्रैक्टर सहित जब्त, फुटकर एवं थोक उर्वरक पंजीयन निरस्त
गुना। प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से पूर्व के समस्त आदेश निरस्त करते हुए जिले में पदस्थ सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को अनुविभाग/ विकासखण्ड कार्यालयों से कलेक्टर डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा परिवर्तित किया गया है।
जारी आदेश अनुसार तुलेश्वर कुर्रे प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी को गुना ग्रामीण संपूर्ण क्षेत्र एवं गुना नगर के वार्ड 01 से 11 तक, श्रीमती इंदु शर्मा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को अनुविभाग राघौगढ़ संपूर्ण क्षेत्र, आशीष चतुर्वेदी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को अनुविभाग चांचौड़ा संपूर्ण क्षेत्र, शिवराम सिंह कुशवाह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को विकासखण्‍ड़ बमोरी एवं गुना नगर के वार्ड 12 से 23 तक एवं श्रीमती वर्षा बडो़निया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को अनुविभाग आरोन एवं गुना नगर के वार्ड 24 से 37 के लिए कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है ।
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डी.ए.पी. 300 बैग ट्रैक्टर सहित जब्त, इंडो एसेंस एग्रोटेक का फुटकर एवं थोक उर्वरक पंजीयन निरस्त
गुना। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला गुना द्वारा बताया गया कि दिनांक 22 जून 2024 को कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा ट्रैक्टर क्रमांक MP08 ZB-2738 से परिवहन किये जा रहे डी.ए.पी. को रोका गया, पूछताछ करने पर ट्रैक्टर ड्राइवर राजकुमार पाल पुत्र रामप्रसाद पाल निवासी गुना द्वारा बताया गया कि उक्त डी.ए.पी. फर्म इंडो एसेंस एग्रोटेक ऊमरी रोड गुना के गोदाम पर ले जाया जा रहा है, दस्तावेज (बिल्टी) चेक करने पर पाया गया कि उक्त डी.ए.पी. उर्वरक संबंधित फर्म इंडो एसेंस एग्रोटेक नई सराय अशोकनगर को इफको कंपनी द्वारा आवंटित पाया गया। खाद का अवैध परिवहन पाये जाने से उक्त डी.ए.पी. 300 बैग को ट्रैक्टर सहित जब्त कर थाना कैंट  जिला गुना की सुपुर्दगी में दिया गया है।
उक्त गुना में संचालित फर्म इंडो एसेंस एग्रोटेक ऊमरी रोड गुना प्रो० श्रीमति नीलम प्रभाकर को इफको कंपनी द्वारा खाद विक्रय हेतु प्राधिकार पत्र भी प्रदाय नहीं किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि फार्म इंडो एसेंस एग्रोटेक ऊमरी रोड गुना द्वारा डी.ए.पी. उर्वरक कृषकों को अधिक दामों (काला बाजारी) पर विक्रय करने के उद्देश्य से संबंधित गुना की फर्म पर अवैध रूप से रखवाया जा रहा था। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 27 जून 2024 से संबंधित के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका प्रति उत्तर दिनांक 27 जून 2024 को फर्म इंडो एसेंस एग्रोटेक ऊमरी रोड गुना द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि संतोषप्रद न होने से अमान्य किया गया है।
इस प्रकार मेसर्स इंडो एसेंस एग्रोटेक प्रो० श्रीमति नीलम प्रभाकर द्वारा उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7, 8 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 का उल्लंघन किये जाने से मेसर्स इंडो एसेंस एग्रोटेक ऊमरी रोड गुना को जारी फुटकर उर्वरक पंजीयन क्रमांक-1453 एवं थोक उर्वरक पंजीयन क्रमांक RS/458/1401/6/2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त मेसर्स के यहां भण्डारित उर्वरक स्कंध, आदेश जारी दिनांक से 30 दिवस के अंदर विक्रय की अनुमति दी गयी है। अवधि उपरांत शेष स्कंध जब्त किया जायेगा।